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राजस्थान में आयोजित हो रही शिक्षक काउंसलिंग पर हाईकोर्ट के आदेशों से 27 मई तक लगी रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शिक्षकों का सैटअप बदलने के बाद की जा रही काउंसलिंग पर 27 मई तक रोक लगा दी है. प्रत्येक जिले में अलग-अलग की जा रही इस काउंसलिंग का पूरे प्रदेश में जोरदार विरोध हो रहा था. तीस शिक्षकों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जयश्री ठाकुर में दोनों पक्षों की राय सुनने के बाद पूरी काउंसलिंग पर रोक लगा दी.
शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट के इस निर्णय से जोरदार झटका लगा है.
मंगलवार को लेवल दो की काउंसलिंग होनी शुरू हुई जिसमे कुल 127 शिक्षकों में  से 117 शिक्षकों ने भाग लिया लेकिन बीकानेर सहित कुछ जिलों से हाईकोर्ट के समक्ष प्राथना याचिका दायर कर रखी थी जिसके चलते हाईकोर्ट ने समानीकरण काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी.

ये रोक 27 मई तक  रहेगी उसके बाद जोबी कोर्ट का निर्णय  होगा उसी अनुसार काउंसलिंग होगी.

बीकानेर के जिला शिक्षा अधिकारी हेमेंद्र उपाध्याय ने बताया की आज से पूर्व जो भी काउंसलिंग के दौरान पोस्टिंग दी  गई है उसे वहीं पर जाना होगा उसमे कोई फेरबदल नहीं किया गया है उन्होंने बताया फिलहाल ये रोक 27 मई तक रहेगी.


आगामी आदेश प्राप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा उन्होंने कहा हमारे पास निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश आने पर  ही टीचर काउंसलिंग कार्यवाही  शुरू होगी.

गौरतलब  है  कि राजस्थान में इस  काउंसलिंग का जगह-जगह विरोध था और शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में रिट भी लगाई  गयी थी उसी के बाद हाईकोर्ट का स्थगन आदेश आया.
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