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राजस्थान कैबिनेट मीटिंग : एक साल और नौकरी कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी

राज्य में अब सरकारी सेवाओं में 65 साल से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक साल तक फिर नौकरी पर रखना आसान होगा। इसके लिए वित्त व कार्मिक विभाग से मंजूरी नहीं लेनी होगी। यदि दो साल तक पद रिक्त रहता तो उस पर पुनर्नियुक्ति के लिए वित्त और कार्मिक विभाग से मंजूरी लेनी होगी। नए नियम का तकनीकी विभागों में ज्यादा फायदा मिलेगा। 
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई राज्य केबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के निर्णयों की जानकारी संसदीय कार्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ ने दी। सरकार ने पुनर्विवाह पर कर्मचारियों को तीसरी संतान की छूट और अधीनस्थ अदालत में कर्मचारी भर्ती हाईकोर्ट को सौंपने के नियम बदलने को भी सहमति दी है।
संतान की राह से हटाए रोड़े
राठौड़ ने बताया, 2001 में सरकार ने दो से ज्यादा संतान वालों को नियुक्ति का पात्र नहीं मानने और 5 साल पदोन्नति रोकने की अधिसूचना जारी की थी। कर्मियों की मांग व नैसर्गिंक सिद्धांत को ध्यान में रखते अब पति-पत्नी की मृत्यु या तलाक के बाद पुनर्विवाह पर एक संतान की छूट दी गई है।

पदोन्नति-नियुक्ति मामले में यह पहले की दो संतान के साथ नहीं गिनी जाएगी। एक प्रसव में एक से अधिक संतान को भी एक इकाई गिना जाएगा। दो संतान की पाबंदी हटाने के सुझाव पर विचार का रास्ता भी खुला है।

कोर्ट कर्मियों की भर्ती हाईकोर्ट के हवाले
केबिनेट ने राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय नियम 1986 में संशोधन कर अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों की नियुक्ति की केंद्रीयकृत व्यवस्था का प्रावधान किया है। अब इनकी नियुक्ति हाईकोर्ट कर सकेगा। जिला जज खाली पद हाईकोर्ट को बताएंगे। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल या सक्षम अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
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