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विद्यालय सहायक भर्ती में कोर्ट आदेश की अवमानना से रोष


बारां | विद्यालयसहायक भर्ती में लोक जुबिश प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्मिकों को नजर अंदाज किए जाने का विरोध किया जा रहा है। जोधपुर हाईकोर्ट में गत 28 अगस्त 2015 काे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे इन कार्मिकों को विज्ञप्ति में कार्मिकों के समकक्ष माना आदेश जारी किए कि इन्हें भर्ती किया जाए। जबकि, ब्लॉक स्तर जिला स्तर पर हाईकोर्ट के इस आदेश की अवमानना हो रही है।
जयपुर से आईं शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय सहायक भर्ती की विज्ञप्ति में राज्य में चल रही सरकारी गैर सरकारी स्कूल(राज्य से मान्यता प्राप्त) स्कूलों, सरकारी शैक्षिक परियोजना लोक जुंबिश, सर्व शिक्षा अभियान आदि से भी आवेदन मांगे गए थे। इसमें लोक जुंबिश एजेंसी के कार्मिकों को भर्ती से वंचित रखा गया है, लेकिन सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर जोधपुर हाईकोर्ट ने प्लेसमेंट के माध्यम से लगे इन कार्मिकों को अन्य अभ्यर्थियों के समकक्ष माना गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा अिधकारी से बात की गई तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई। इससे अभ्यर्थियों में लेकर भ्रम बना हुआ है। लोक जुंबिश कर्मियों ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है।


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