अजमेर|राजस्थान तृतीयश्रेणी शिक्षक परीक्षा-2004 में हाईकोर्ट की सिंगल
बैंच के आदेश के यथावत रखने के डबल बैंच के आदेश की अनुपालना को लेकर
सोमवार को अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने आरपीएससी अध्यक्ष से मुलाकात की
है।
हाल ही डबल बैंच द्वारा दिए गए आदेशों के तहत पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 के परिणामों को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा जारी आदेशों को लेकर दायर याचिका को हाल ही कोर्ट की डबल बैंच ने खारिज करते हुए सिंगल बैंच की सिविल याचिका में जारी आदेश को कायम रखते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
इस मामले में अभ्यर्थियों ने सोमवार को आरपीएससी के अध्यक्ष से मुलाकात की तथा उन्हें लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को 2354 पदों पर अतिरिक्त महिलाओं के स्थान पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश की बात कही।
अभ्यर्थियों को आयोग अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उसमें नियुक्ति को लेकर जारी निर्देशों की पालना की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग तथा कार्मिक विभाग की कार्रवाई को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा।
ज्ञापन में ये दिए तर्क
अभ्यर्थियोंका कहना है कि आयोग ने अपनी तरफ से दायर याचिका में जो शपथ पत्र दिया है उसमें निहित तथ्य सत्य से परे है। अभ्यर्थी 12 वर्ष से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आयोग अध्यक्ष को इस संबंध में 31 नवंबर 11 को रिक्त पदों की संख्या, इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 19 मई 15 को जारी आदेश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश के तहत घोषित शिक्षक भर्ती परिणाम की जानकारी भी दी गई है।
हाल ही डबल बैंच द्वारा दिए गए आदेशों के तहत पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 के परिणामों को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा जारी आदेशों को लेकर दायर याचिका को हाल ही कोर्ट की डबल बैंच ने खारिज करते हुए सिंगल बैंच की सिविल याचिका में जारी आदेश को कायम रखते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति के आदेश दिए हैं।
इस मामले में अभ्यर्थियों ने सोमवार को आरपीएससी के अध्यक्ष से मुलाकात की तथा उन्हें लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को 2354 पदों पर अतिरिक्त महिलाओं के स्थान पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश की बात कही।
अभ्यर्थियों को आयोग अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उसमें नियुक्ति को लेकर जारी निर्देशों की पालना की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग तथा कार्मिक विभाग की कार्रवाई को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा।
ज्ञापन में ये दिए तर्क
अभ्यर्थियोंका कहना है कि आयोग ने अपनी तरफ से दायर याचिका में जो शपथ पत्र दिया है उसमें निहित तथ्य सत्य से परे है। अभ्यर्थी 12 वर्ष से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आयोग अध्यक्ष को इस संबंध में 31 नवंबर 11 को रिक्त पदों की संख्या, इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 19 मई 15 को जारी आदेश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश के तहत घोषित शिक्षक भर्ती परिणाम की जानकारी भी दी गई है।
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